नई दिल्ली:
सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें टाइटलर की भूमिका की फिर से जांच की बात कही गई थी।
10 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में टाइटलर के केस को फिर से खोला जाए। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था, जिसमें टाइटलर के खिलाफ सबूत न होने की बात कही गई थी।
10 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में टाइटलर के केस को फिर से खोला जाए। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था, जिसमें टाइटलर के खिलाफ सबूत न होने की बात कही गई थी।
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