
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर बुधवार को जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ED को नोटिस जारी कर इस केस में जवाब मांगा है. अब सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा. बता दें, चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिका में चिदंबरम ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत अर्जी रद्द करने का फैसला गलत है. इससे पहले 15 नवंबर को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को INX मीडिया मामले में बड़ा झटका लगा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका पर फैसले के दौरान कहा था , "आरोप बेहद गंभीर हैं, और आरोपी की मुख्य भूमिका है."
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दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा था , "अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को जमानत दी जाती है, तो 70 बेनामी बैंक एकाउंटों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जनहित में ज़मानत अर्जी को ख़ारिज किया जाता है. इस आर्थिक अपराध के चलते देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ..." उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि इस मामले में अगर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.
आपको बता दें कि पी चिदंबरम की तरफ से अदालत में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम 21 अगस्त से पुलिस की हिरासत में हैं. हालांकि चिदंबरम को CBI से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
VIDEO: JNU:पी चिदंबरम को CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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