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This Article is From May 04, 2018

कोर्ट ने आयकर विभाग को कार्ति व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जल्दी शुरू की जाए कार्रवाई.

कोर्ट ने आयकर विभाग को कार्ति व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी
कार्ति चिदंबरम की फाइल फोटो
नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आयकर विभाग को पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी . चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और एक कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति वी . भारतीदसन और न्यायमूर्ति एन सेशासायी ने आयकर विभाग ( जांच ) के प्रधान निदेशक से कहा कि वह कार्ति व चीज ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अन्य निदेशकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दें.

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कंपनी और कार्ति सहित अन्य निदेशकों की अर्जी पर अंतरिम आदेश देने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख तय की है. काला धन कानून के तहत ही आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को लेकर दायर अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उक्त पीठ ने कहा कि चिदंबरम की पत्नी नलिनी , पुत्र कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि को आयकर अधिकारियों के समक्ष पेश होने से छूट दे दी है. (इनपुट भाषा से)  

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