गुजरात : 3 साल की मासूम से रेप के बाद की थी हत्या, अदालत ने दी सजा-ए-मौत

गुजरात (Gujarat) के आनंद में विशेष अदालत ने रेप और हत्या (Rape and Murder) के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

गुजरात : 3 साल की मासूम से रेप के बाद की थी हत्या, अदालत ने दी सजा-ए-मौत

मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. (सांकेतिक तस्वीर)

खास बातें

  • गुजरात की अदालत ने सुनाया फैसला
  • रेप और हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत
  • 14 फरवरी, 2017 को हुई थी घटना
आनंद:

गुजरात (Gujarat) के आनंद में विशेष अदालत ने रेप और हत्या (Rape and Murder) के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषी ने तीन साल पहले एक तीन साल की मासूम का अपहरण कर रेप किया था. हैवानियत को अंजाम देने के बाद उसने बेरहमी से बच्ची को मार डाला था. अदालत ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया. दोषी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.

दोषी का नाम राजू देवीपूजक (38) है. उसने 14 फरवरी, 2017 को वारदात को अंजाम दिया था. मिली जानकारी के अनुसार, राजू बच्ची को एक तंबाकू के फार्म में ले गया था और वहीं पर उसने मासूम के साथ घिनौना काम किया और फिर उसकी हत्या कर दी. राजू ने गला दबाकर उसकी हत्या की और लाश को वहीं छोड़ दिया था. बच्ची ने जो ज्वैलरी पहनी थी, राजू उसे अपने साथ ले गया था.

* यह भी पढ़ें *
*
स्वाति चतुर्वेदी का ब्लॉग : योगी के सामने सपने देखने वाले विपक्षी
* निधि राज़दान का ब्लॉग : मिडिल क्लास इंडिया, कहां है तुम्हारा आक्रोश...
* वीडियो : गाड़ी के आगे रोती-बिलखती रही मृतक की मां, एम्बुलेंस बोनट पर अड़ीं महिलाएं, फिर भी कर दिया दाह संस्कार

एडिशनल सेशन जज दिलीप हिंगू ने राजू को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला 'रेयर टू द रेयरेस्ट' की कैटेगरी में आता है. अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

VIDEO: लड़की के पिता ने कहा- दोषियों को फांसी होनी चाहिए

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)