गुजरात (Gujarat) के आनंद में विशेष अदालत ने रेप और हत्या (Rape and Murder) के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषी ने तीन साल पहले एक तीन साल की मासूम का अपहरण कर रेप किया था. हैवानियत को अंजाम देने के बाद उसने बेरहमी से बच्ची को मार डाला था. अदालत ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया. दोषी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.
दोषी का नाम राजू देवीपूजक (38) है. उसने 14 फरवरी, 2017 को वारदात को अंजाम दिया था. मिली जानकारी के अनुसार, राजू बच्ची को एक तंबाकू के फार्म में ले गया था और वहीं पर उसने मासूम के साथ घिनौना काम किया और फिर उसकी हत्या कर दी. राजू ने गला दबाकर उसकी हत्या की और लाश को वहीं छोड़ दिया था. बच्ची ने जो ज्वैलरी पहनी थी, राजू उसे अपने साथ ले गया था.
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एडिशनल सेशन जज दिलीप हिंगू ने राजू को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला 'रेयर टू द रेयरेस्ट' की कैटेगरी में आता है. अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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