नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में कोर्ट से समन जारी होने के बाद अब आयकर विभाग भी कांग्रेस को नोटिस देने की तैयारी में है।
दरअसल, कांग्रेस ने नवंबर 2012 में एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ रुपये का ब्याज रहित कर्ज दिया था और नियमों के मुताबिक, राजनैतिक पार्टी इस तरह का कर्ज नहीं दे सकती। हालांकि इस मामले में कांग्रेस ने कहा है कि कर्ज सभी कानूनों का पालन करते हुए दिया गया है।
कांग्रेस को राजनैतिक पार्टी होने के नाते चंदे पर आयकर से छूट प्राप्त है। परंतु आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण दिया था। ऋण लेने के बाद एसोसिएट जर्नल का अधिग्रहण यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी ने कर लिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 76 फीसदी हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी ऑस्कर फर्नांडिस तथा मोतीलाल वोहरा के नाम है।
आयकर विभाग और आरपीए एक्ट के मुताबिक, कोई भी राजनैतिक पार्टी किसी बिजनेस और फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर मामला साबित होता है तो कांग्रेस को चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट से वंचित किया जा सकता है।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की जांच आयकर विभाग से करवाने के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली को खत भी लिखा था।
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