यह ख़बर 17 जुलाई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

कोयला घोटाला : सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, सरकार से सूचना साझा न करे सीबीआई

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई की सरकार के साथ कुछ सूचनाओं को साझा करने देने की अपील का मतलब एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना है।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से साफ तौर पर कहा है कि कोयला आवंटन घोटाले की जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार से साझा न करे और कोई रुकावट हो तो वह अदालत को इसकी जानकारी दी। सरकार के साथ सूचना साझा करने का मतलब एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 से 2009 तक के कोयला आवंटन की जांच डीआईजी रविकांत करते रहेंगे। पहले उन्हें इस जांच से हटा दिया गया था। अदालत ने दागी एसपी विवेक दत्त को जांच से अलग रखने की इजाजत भी दे दी है। पिछले दिनों सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह उन्हें जांच से जुड़ी कुछ जानकारी सरकार से साझा करने दे।

सरकार ने दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा छह-ए के तहत मिली अपनी शक्तियों को कम किए जाने पर ऐतराज जताया था। यह धारा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अपने अधिकारियों के खिलाफ जांच किए जाने से पहले उसकी स्वीकृति दिए जाने को आवश्यक बनाता है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब महान्यायवादी जीई वाहनवती द्वारा यह बताए जाने के बाद मांगा कि यदि दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सरकार को मिला यह विशेषाधिकार वापस ले लिया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे।

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(इनपुट आईएएनएस से भी)