नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली पुलिस ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में शनिवार को हरियाणा के पूर्व गृहराज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में कांडा पर गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा सबूतों को नष्ट करने एवं षडयंत्र रचना का आरोप है। कांडा इस समय न्यायिक हिरासत में है।
अभी तक पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट चल रहा गीतिका के परिवार ने आरोप पत्र पेश होने पर दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की।
एक हजार पेज का आरोपपत्र अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डीके जांगला की अदालत में शनिवार को दाखिल किया गया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में वह अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व अधिकारी अरुणा चड्ढा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र जल्द पेश करेगी। अरुणा न्यायिक हिरासत में है।
अदालत ने पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी।
न्यायाधीश ने कहा, "आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाता है।"
पुलिस ने कांडा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा 471 (धोखाधड़ी), और आईपीसी की कई अन्य धाराएं लगाई हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 भी लगाई गई है।
आरोप पत्र स्टील के बक्से में लाया गया जिसमें गीतिका के माता-पिता एवं भाई सहित 65 गवाहों के नाम दर्ज हैं।
गीतिका के भाई अंकित शर्मा ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा, "पुलिस ने घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से आरोप पक्ष में उद्धृत करने में बहुत बढ़िया काम किया है।"
आरोप पत्र में कांडा पर गीतिका का गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया। गीतिका पर धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए जिसकी वजह से उसे अमीरात एयरलाइंस ने नौकरी से निकाल दिया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि कांडा के साथी चैनशिवरुप सिंह की इस मामले में भूमिका की जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा। सिंह ने ही गीतिका के खिलाफ अमीरात एयरलाइंस में शिकायत की थी।
उल्लेखनीय है कि गीतिका (23 वर्ष) की लाश चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं उसकी कम्पनी में काम करने वाली एक अन्य कर्मचारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
अभी तक पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट चल रहा गीतिका के परिवार ने आरोप पत्र पेश होने पर दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की।
एक हजार पेज का आरोपपत्र अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डीके जांगला की अदालत में शनिवार को दाखिल किया गया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में वह अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व अधिकारी अरुणा चड्ढा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र जल्द पेश करेगी। अरुणा न्यायिक हिरासत में है।
अदालत ने पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी।
न्यायाधीश ने कहा, "आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाता है।"
पुलिस ने कांडा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा 471 (धोखाधड़ी), और आईपीसी की कई अन्य धाराएं लगाई हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 भी लगाई गई है।
आरोप पत्र स्टील के बक्से में लाया गया जिसमें गीतिका के माता-पिता एवं भाई सहित 65 गवाहों के नाम दर्ज हैं।
गीतिका के भाई अंकित शर्मा ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा, "पुलिस ने घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से आरोप पक्ष में उद्धृत करने में बहुत बढ़िया काम किया है।"
आरोप पत्र में कांडा पर गीतिका का गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया। गीतिका पर धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए जिसकी वजह से उसे अमीरात एयरलाइंस ने नौकरी से निकाल दिया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि कांडा के साथी चैनशिवरुप सिंह की इस मामले में भूमिका की जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा। सिंह ने ही गीतिका के खिलाफ अमीरात एयरलाइंस में शिकायत की थी।
उल्लेखनीय है कि गीतिका (23 वर्ष) की लाश चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं उसकी कम्पनी में काम करने वाली एक अन्य कर्मचारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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