
नई दिल्ली:
सीबीआई ने पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी से संबंधित दस्तावेज इंटरपोल को भेज दिए हैं ताकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सके ।
ललित मोदी के खिलाफ टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में कथित धन शोधन के मामले में जांच चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले मामले में सभी आवश्यक दस्तावेज नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल को भेज दिए गए हैं ।’यह कदम तब उठाया गया है जब हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने पूर्व आईपीएल आयुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल की मदद मांगी है क्योंकि ललित मोदी को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सम्मन तामील करने के इसके उपलब्ध घरेलू कानूनी विकल्प विफल हो गए।
मुंबई में ललित मोदी के वकील ने यह कहकर सम्मन प्राप्त करने से मना कर दिया कि इसके लिए वह अधिकृत नहीं हैं। इसके बाद ईडी ने इसे पूर्व आईपीएल प्रमुख को ई मेल के जरिए भेजा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला है। ललित मोदी लंदन में रह रहे हैं ।
भारत में इंटरपोल से संबंधित मामलों में सीबीआई नोडल एजेंसी है। किसी आपराधिक मामले की जांच में ‘प्रत्यर्पण या समान कार्रवाई के मद्देनजर वांछित व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने और गिरफ्तारी के लिए’ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। एक बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाने पर इंटरपोल विश्व के किसी भी हिस्से में मौजूद संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है और आगे की कार्रवाई के लिए उस देश को उसे हिरासत में लेने के लिए अधिसूचित करती है।
सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय को आग्रह भेजकर मोदी का प्रत्यर्पण कराने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मामला वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी) और मल्टी स्क्रीन मीडिया (एमएसएम) के बीच 425 करोड़ रूपये में आईपीएल के टेलीविजन अधिकारों के लिए 2008 में हुए एक करार से संबंधित है।
ललित मोदी के खिलाफ टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में कथित धन शोधन के मामले में जांच चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले मामले में सभी आवश्यक दस्तावेज नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल को भेज दिए गए हैं ।’यह कदम तब उठाया गया है जब हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने पूर्व आईपीएल आयुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल की मदद मांगी है क्योंकि ललित मोदी को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सम्मन तामील करने के इसके उपलब्ध घरेलू कानूनी विकल्प विफल हो गए।
मुंबई में ललित मोदी के वकील ने यह कहकर सम्मन प्राप्त करने से मना कर दिया कि इसके लिए वह अधिकृत नहीं हैं। इसके बाद ईडी ने इसे पूर्व आईपीएल प्रमुख को ई मेल के जरिए भेजा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला है। ललित मोदी लंदन में रह रहे हैं ।
भारत में इंटरपोल से संबंधित मामलों में सीबीआई नोडल एजेंसी है। किसी आपराधिक मामले की जांच में ‘प्रत्यर्पण या समान कार्रवाई के मद्देनजर वांछित व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने और गिरफ्तारी के लिए’ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। एक बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाने पर इंटरपोल विश्व के किसी भी हिस्से में मौजूद संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है और आगे की कार्रवाई के लिए उस देश को उसे हिरासत में लेने के लिए अधिसूचित करती है।
सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय को आग्रह भेजकर मोदी का प्रत्यर्पण कराने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मामला वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी) और मल्टी स्क्रीन मीडिया (एमएसएम) के बीच 425 करोड़ रूपये में आईपीएल के टेलीविजन अधिकारों के लिए 2008 में हुए एक करार से संबंधित है।
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