आदिलाबाद:
भड़काऊ भाषण देने के दो मामलों में आरोपी एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद जिला जेल में 38 दिन बिताने के बाद आज जमानत पर रिहा कर दिए गए।
‘भड़काऊ भाषण’ देने की वजह से देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोपों का सामना कर रहे ओवैसी को दो अलग-अलग अदालतों ने शुक्रवार को जमानत दी थी। ओवैसी के खिलाफ एक मामला आदिलाबाद के निर्मल इलाके और दूसरा निजामाबाद में दर्ज है।
रिहाई के तुरंत बाद हैदराबाद रवाना हुए ओवैसी के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर नारेबाजी की। ओवैसी की रिहाई के मद्देनजर आंध्र प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं।
जेल के एक अधिकारी ने बताया कि जमानत मिलने के बावजूद ओवैसी को रिहा नहीं किया जा सका था क्योंकि कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं।
‘भड़काऊ भाषण’ देने की वजह से देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोपों का सामना कर रहे ओवैसी को दो अलग-अलग अदालतों ने शुक्रवार को जमानत दी थी। ओवैसी के खिलाफ एक मामला आदिलाबाद के निर्मल इलाके और दूसरा निजामाबाद में दर्ज है।
रिहाई के तुरंत बाद हैदराबाद रवाना हुए ओवैसी के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर नारेबाजी की। ओवैसी की रिहाई के मद्देनजर आंध्र प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं।
जेल के एक अधिकारी ने बताया कि जमानत मिलने के बावजूद ओवैसी को रिहा नहीं किया जा सका था क्योंकि कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं।
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