
आप नेता आशुतोष
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग द्वारा लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष का गुस्सा फूट पड़ा है. चुनाव आयोग के फैसले से नाराज आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट के जरिये चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि आयोग इतना कभी नहीं गिरा था.
आ आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि 'सेशन के दौरान रिपोर्टर के तौर पर चुनाव कवर करने वाला मेरे जैसा शख्स भी आज कह सकता है कि चुनाव आयोग कभी इतना नीचे नहीं गिरा.' आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि 'चुनाव आयोग को पीएमओ का लेटर बॉक्स नहीं बनना चाहिए, मगर आज की यह वास्तविकता है.'
बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई.
VIDEO: लाभ का पद : चुनाव आयोग ने 'आप' के 20 विधायकों को किया अयोग्य घोषित
आ आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि 'सेशन के दौरान रिपोर्टर के तौर पर चुनाव कवर करने वाला मेरे जैसा शख्स भी आज कह सकता है कि चुनाव आयोग कभी इतना नीचे नहीं गिरा.' आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि 'चुनाव आयोग को पीएमओ का लेटर बॉक्स नहीं बनना चाहिए, मगर आज की यह वास्तविकता है.'
बता दें कि लाभ के पद मामले में केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से कर डाली. अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने ये संकेत दे दिये हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है.Person like me who has covered EC as reporter during Seshan days, today I can say EC has never touched so low ever. Sad.
— ashutosh (@ashutosh83B) January 19, 2018
बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई.
VIDEO: लाभ का पद : चुनाव आयोग ने 'आप' के 20 विधायकों को किया अयोग्य घोषित
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