विभिन्न योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाने के मामले पर सुनवाई शुरू (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
विभिन्न योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाने के मामले में पांच जजों के संविधान पीठ के सामने सुनवाई आज से शुरू हो गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा और ये पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा, पेंशन आदि 6 योजनाओं में लागू किया जाएगा. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 मार्च करने को तैयार है. मोबाइल से लिंक करने के लिए डेडलाइन 6 फरवरी है और कोर्ट चाहे तो इसे बढ़ा सकता है. कोर्ट कल अंतरिम आदेश सुनाएगा. आधार की वैधता पर सुनवाई दस जनवरी से होगी.
कितने सुरक्षित हैं आधार के आंकड़े, संसदीय पैनल ने सरकारी अधिकारियों से पूछे सवाल
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 139 योजनाओं में इसे अनिवार्य कर दिया. सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए, दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए, मिड डे मील के लिए , यूजीसी की स्कॉलरशिप के लिए मजदूरों के पुनर्वास के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. यहां तक कि HIV पीड़ित से इलाज के लिए आधार मांगा जा रहा है. अगर सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी तो ये दुख की बात है.
VIDEO- आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार नंबर से ऐसे जोड़ें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बोलने और अतिश्योक्ति की जरूरत नहीं है और कानून पर बात होनी चाहिए. इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी.
कितने सुरक्षित हैं आधार के आंकड़े, संसदीय पैनल ने सरकारी अधिकारियों से पूछे सवाल
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 139 योजनाओं में इसे अनिवार्य कर दिया. सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए, दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए, मिड डे मील के लिए , यूजीसी की स्कॉलरशिप के लिए मजदूरों के पुनर्वास के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. यहां तक कि HIV पीड़ित से इलाज के लिए आधार मांगा जा रहा है. अगर सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी तो ये दुख की बात है.
VIDEO- आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार नंबर से ऐसे जोड़ें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बोलने और अतिश्योक्ति की जरूरत नहीं है और कानून पर बात होनी चाहिए. इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं