अचार, मुरब्बा, काजू, अगरबत्ती, प्रिंटर समेत 66 चीजों पर GST दर घटाई गई - जानें 10 खास बातें

इंसुलिन और अगरबत्ती पर जीएसटी कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि स्कूल बैग पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

अचार, मुरब्बा, काजू, अगरबत्ती, प्रिंटर समेत 66 चीजों पर GST दर घटाई गई - जानें 10 खास बातें

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर केंद्र तथा राज्यों के अधिकार प्राप्त मंच ने विभिन्न उद्योगों की मांग पर 66 तरह की वस्तुओं और मदों पर पहले निर्धारित टैक्स की दरों में संशोधन कर उन्हें कम रखने का निर्णय किया. इन मदों में अचार, मुरब्बा और मस्टर्ड सॉस जैसे खाने के उत्पाद तथा 100 रुपये मूल्य तक के सिनेमा टिकट शामिल हैं.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. अचार, मस्टर्ड सॉस, टॉपिंग स्प्रैड, इंस्टेंट फूड मिक्स, चटनी तथा मुरब्बा जैसे खाद्य वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इस पर 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव था.

  2. काजू पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.

  3. परिषद ने बच्चों की चित्रलेखन पुस्तिका पर शून्य जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया, जबकि पहले इस पर 12 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने की बात कही गई थी.

  4. कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया गया.

  5. इंसुलिन और अगरबत्ती पर जीएसटी कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि स्कूल बैग पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

  6. काजल पर 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है.

  7. ट्रैक्टरों के कलपुर्जे, प्लास्टिक के मोतियों और प्लास्टिक तिरपाल को 28 की जगह 18 प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया गया है.

  8. जीएसटी परिषद ने छोटे उत्पादकों, व्यापारियों और रेस्तरां परिचालकों को राहत देते हुए 75 लाख रुपये सालाना तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को कंपोजिशन (एकमुश्त कर) योजना की सुविधा प्रदान की है.

  9. जीएसटी परिषद ने 3 जून को अपनी बैठक में करीब 1,200 तरह की वस्तुओं को जीएसटी की विभिन्न दरों के दायरे में समायोजित किया था और इसे लेकर कुछ उद्योगों ने संशोधन की मांग उठाई थी.

  10. जीएसटी में चार स्तर की, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें निर्धारित की गई हैं.