
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
वायु प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को अगले आदेशों तक जारी रखने का फैसला किया गया है. हालांकि जरूरी सामानों की ढुलाई करने वाले भारी वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है. दिल्ली में प्रदूषण के 'अत्यंत गंभीर' स्तर तक पहुंचने के बाद 9 नवंबर को रात के 11 बजे के बाद शहर में ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था. प्रतिबंध की मियाद 12 नवंबर के रात 11 बजे समाप्त हो गई थी.
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अधिकारी ने बताया, 'ट्रकों पर प्रतिबंध की अवधि के बाद भी वायु प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसे अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है और इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है.' अधिसूचना में दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली के नगर निगमों को आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले भारी वाहनों को छोड़कर अन्य मध्यम एवं भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए कहा गया है.
VIDEO : दिल्ली में प्रदूषण पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर
दिल्ली में लागू श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के अनुसार पीएम2.5 के 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम10 के 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद दिल्ली में ट्रक के प्रवेश पर प्रतिबंध प्रभावी हो जाता है. (इनपुट भाषा से)
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अधिकारी ने बताया, 'ट्रकों पर प्रतिबंध की अवधि के बाद भी वायु प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसे अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है और इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है.' अधिसूचना में दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली के नगर निगमों को आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले भारी वाहनों को छोड़कर अन्य मध्यम एवं भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए कहा गया है.
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दिल्ली में लागू श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के अनुसार पीएम2.5 के 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम10 के 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद दिल्ली में ट्रक के प्रवेश पर प्रतिबंध प्रभावी हो जाता है. (इनपुट भाषा से)
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