विज्ञापन
This Article is From Jan 31, 2018

अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के आप सरकार के रुख पर अदालत ने जताई नाराजगी

उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अतिथि शिक्षक सक्षम हैं तो नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे.

अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के आप सरकार के रुख पर अदालत ने जताई नाराजगी
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर जोर देने पर आप सरकार से मंगलवार को नाराजगी जताई. उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अतिथि शिक्षक सक्षम हैं तो नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि वह अतिथि शिक्षकों के लिए अतिरिक्त लाभ क्यों चाहते हैं. सिसोदिया सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे. पीठ ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के चलते 9000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति लटकी हुई है.

यह भी पढ़ें : गेस्‍ट टीचर्स को नियमित करने वाले बिल को जल्‍द मंजूरी दें उपराज्यपाल: दिल्‍ली सरकार

पीठ ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के चलते 9000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति लटकी हुई है. सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने कहा कि अतिथि शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों का हुलिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा के स्तर में सुधार किया है. उन्हें हटाने से व्यवस्था प्रभावित होगी.

VIDEO : शिक्षकों के प्रोबेशन का अंत नहीं, ऐसे बनेगा इक्कीसवीं सदी का भारत?​

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com