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This Article is From Jan 22, 2018

'आप' विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, नई अर्जी करेंगे दाखिल

'आप' विधायकों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका अर्थहीन हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है.

'आप' विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, नई अर्जी करेंगे दाखिल
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्‍य करार दिए गए हैं.
  • 'आप' के 20 विधायकों ने वापस ली अर्जी
  • विधायकों ने कहा-उनकी याचिका अर्थहीन
  • नए सिरे से अर्जी डालेगी आम आदमी पार्टी
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों 'पूरे देश में सिर्फ केजरीवाल ही भ्रष्ट मिला, बाकी सब ईमानदार हैं' दिल्ली के लोगों के नाम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का खत, लगाए केंद्र पर कई आरोपचुनाव आयोग की सिफारिशये हैं अयोग्य करार दिए गए 'आप' के 20 विधायक
  1. आदर्श शास्त्री
  2. अलका लांबा
  3. संजीव झा
  4. कैलाश गहलोत 
  5. विजेंदर गर्ग 
  6. प्रवीण कुमार 
  7. शरद कुमार चौहान
  8. मदन लाल
  9. शिव चरण गोयल
  10. सरिता सिंह
  11. नरेश यादव 
  12. राजेश गुप्ता 
  13. राजेश ऋषि 
  14. अनिल कुमार बाजपेई 
  15. सोम दत्त 
  16. अवतार सिंह 
  17. सुखबीर सिंह 
  18. मनोज कुमार 
  19. नितिन त्यागी 
  20. जरनैल सिंह 

अधिसूचना में कहा गया, 'निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में, मैं, रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा के उक्त 20 सदस्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाते हैं.' 

VIDEO :  'आप' के 20 विधायक अयोग्य करार


आप के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.

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