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दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश, हटाने का व्यय उन्हीं से वसूलने के लिए कहा

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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली के सभी नगर निगमों और कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, उस पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. 15 दिन का नोटिस देकर जगह खाली करने को कहें और न करने की स्थिति में अथॉरिटी खाली कराए जिसका खर्चा अतिक्रमण करने वाले से वसूला जाए.

कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेंटिनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेसेस, 2019 को 30 सिंतबर तक लागू किया जाए. रूल्स लागू करने के बाद सभी अथॉरिटी यह देखेंगे कि रूल्स को जमीन पर उतारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं. दिल्ली सरकार किसी भी बिल्डिंग को बनाने की इजाजत देने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि अगले 25 साल तक पार्किंग की व्यवस्था कैसी होगी.

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कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार, EPCA, नगर निगम व्यावसायिक जगहों पर पार्किंग के लिए यह सुनिश्चित करे कि RIFD tags, पार्किंग गाइड लाइन, इनफार्मेशन सिस्टम लगे.

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दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारें और ऑथॉरिटी आम लोगों के लिए सड़क पर चलने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने में बिल्कुल असफल हो गई है. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2020 को होगी.

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