आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई सजा(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- आय से अधिक संपत्ति का है मामला.
- आय से दो करोड़ 22 लाख रुपये की अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया.
- जांच के दौरान संपत्ति के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी.
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चेन्नई:
बौद्धिक संपदा कार्यालय की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार को एक सीबीआई अदालत ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश एस नटराजन ने बौद्धिक संपदा कार्यालय, चेन्नई में ट्रेडमार्क मामलों की उप रजिस्ट्रार एन डी कस्तूरी को अप्रैल 2000 से मार्च 2010 के बीच आय से दो करोड़ 22 लाख रुपये की अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया.
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न्यायाधीश ने कहा कि वह जांच के दौरान संपत्ति के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी.
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सीबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: ने एक आरोप पत्र दायर किया और मुकदमा समाप्त होने पर कस्तूरी को एक साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.(इनपुट भाषा से)
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न्यायाधीश ने कहा कि वह जांच के दौरान संपत्ति के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी.
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सीबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: ने एक आरोप पत्र दायर किया और मुकदमा समाप्त होने पर कस्तूरी को एक साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.(इनपुट भाषा से)
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