
प्री-पेमेंट चार्ज के जाल से अब मुक्ति मिल गई है. जी हां अगर आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है और उसे समय से पहले चुकाने की सोच रहे हैं तो अब बिना किसी चार्ज के आप लोन का भुगतान कर सकते हैं. दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 फ्लोटिंग रेट लोन को अगर समय से पहले पूरा कर दिया जाता है तो कंपनियां अब प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकतीं. आरबीआई के इस नियम को सभी कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, एनबीएफसी मानेंगे.
रिजर्व बैंक ने क्यों लिया ये फैसला?
रिजर्व बैंक की तरफ से जानकारी दी गई कि लोन देने वाली संस्थाएं अपनी प्री-पेमेंट चार्ज के नाम पर अपने मन के हिसाब से वसूल रहीं थीं, जिससे ग्राहकों को समस्या और कंफ्यूजन हो रहा था. ऐसा भी देखा गया कि कुछ कंपनियां ऐसे नियम और शर्तें लगा रहीं थी, जिनके बाद ग्राहक दूसरी संस्था या कंपनियों से लोन ना ले सके. अब इस ऐलान के बाद कारोबारी आराम से कम ब्याज वाले लोन में स्विच कर सकते हैं.
किसे मिलेगा फायदा?
बिजनेस करने वाले उस हर कारोबारी को इसका फायदा होगा, जिसने लोन लिया है. एमएसएमई के साथ छोटे व्यापारी अब प्री-पेमेंट चार्ज के जाल में नहीं फंस पाएंगे. इस फैसले से व्यापारियों के लिए मार्केट में लोन सस्ते होने की भी उम्मीद है.
कौन ले सकता है प्री-पेमेंट चार्ज?
आरबीआई ने कहा है कि प्री-पेमेंट चार्ज उस स्थिति में ले सकते हैं जब लोन एग्रीमेंट में इसके बारे में लिखा हो. अगर एग्रीमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकते. इससे बिजनेस करने के लिए ग्राहकों की स्थिति साफ होगी.
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