New Income Tax Rules 2026: नया फाइनेंशियल ईयर कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगा और इसी के साथ जेब से जुड़े कई बदलाव होते हुए नजर आ जाएंगे. जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है. हर साल कुछ बड़े तो छोटे वित्तीय बदलाव देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बार मामला खास है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है. इसलिए अगर आपने समय रहते बदल रहे नियमों पर ध्यान नहीं दिया, तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपका बैंक ट्रांजैक्शन रुक सकता है.
अब इतनी रकम तक पैन डिटेल्स देना जरूरी नहीं
आने वाले समय में पैन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि इन नियमों के जरिए पैन कार्ड का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा. नए नियमों के अनुसार अगर आप 10 लाख रुपये तक बैंक से कैश निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की डिटेल्स देना जरूरी नहीं है. इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी. अभी के नियमों की बात करें तो 50 हजार से ऊपर कैश डिपॉजिट करने पर पैन नंबर देना जरूरी था.
होटल, रेस्टोंरेंट के लिए बदले नियम
अगर आपने किसी होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी फंक्शन के लिए 1 लाख रुपये से कम खर्चा किया है तो आपको अब अपने कार्ड की डिटेल देना जरुरी नहीं होगा. अभी तक 50 हजार रुपये से ऊपर अमाउंट पर अपनी पैन की जानकारी देनी होती थी.

New Income Tax Rules 2026
नई कार खरीदने पर कब देना होगी पैन डिटेल?
नई कार अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको हर खरीदारी पर अपने पैन की जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपये से कम है तो आप बिना पैन डिटेल्स दिए उसे घर ला सकते हैं. यानी कम एंट्री लेवल की कारों को इससे बाहर रखा गया है.
मकान, फ्लैट खरीदने पर कब इस्तेमाल होगा पैन?
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कीमत 20 लाख से नीचे हैं तो आपको पैन कार्ड की डिटेल नहीं देनी. अभी 10 लाख की खरीदारी पर इसके बारे में बताना होता था.
इंश्योरेंस खरीदने पर क्या बदले नियम?
इंश्योरेंस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, अब हर इंश्योरेंस की खरीदारी पर अपने पैन की जानकारी देनी होगी. पहले यह बड़े इंश्योरेंस अमाउंट पर लागू था.
टैक्स नोटिस पर बड़ा अपडेट
अब टैक्स नोटिस छूटने या भूलने की बात से राहत मिलने जा रही है, क्योंकि अब नोटिसा का अलर्ट ऐप के जरिए मोबाइल पर भेजा जाएगा. साथ ही रिमांडर की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी. इससे किसी नोटिस के भूल जाने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी.
बच्चों की एजुकेशन पर बड़ी राहत
अभी के समय में एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स बेनिफिट्स 100 रुपये है, जिसे 3 हजार रुपये हर महीने/बच्चा कर दिया जाएगा. साथ ही हॉस्टल की फीस 300 से 9 हजार रुपये प्रति महीने/बच्चा हो जाएगी. महंगाई के दौर में स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं