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This Article is From Nov 17, 2017

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: SC ने CBI से कहा, मामले की जांच कर चार हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव के साथ आरोपी मोहम्मद कैफ की फोटो को लेकर क्या जांच की है?

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: SC ने CBI से कहा, मामले की जांच कर चार हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट
राजदेव रंजन (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ की तेज प्रताप यादव के साथ फोटो के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि फोटो और उस समय सिवान के एसपी द्वारा मीडिया को दिए बयान की जांच करे और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चार हफ्ते के अंदर दें. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव के साथ मोहम्मद कैफ की फोटो ली गई थी, तब क्या मोहम्मद कैफ निचली अदालत द्वारा वांटेड था? 

यह भी पढ़ें: पत्रकार राजदेव रंजन हत्या केस : सुप्रीम कोर्ट सख्त; आरोपियों को जमानत नहीं, तीन अहम आदेश किए जारी

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव के साथ आरोपी मोहम्मद कैफ की फोटो को लेकर क्या जांच की है?  सुनवाई के दौरान सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. इसमें शहाबुद्दीन समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

VIDEO: पत्रकार राजदेव रंजन हत्या केस : सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपियों को जमानत नहीं
पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या के आरोपियों मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद की मदद और शरण देने के मामले में एफआईआर  दर्ज कर जांच की मांग की गयी है. बता दें कि 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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