
फाइल फोटो
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुराने प्रावधानों के मुताबिक बालू खनन की अनुमति दी जाए. अदालत ने कहा कि बाधा पहुंचाने के लिए होने वाली किसी भी कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. पुष्पा सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने आदेश जारी किया.
बिहार में अग्निशमन विभाग में नियुक्ति कब होगी? पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
आपको बता दें कि सोमवार को ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार में बालू - गिट्टी के संकट एवं राज्य सरकार की खनन नीति के खिलाफ आगामी 18 दिसंबर को बिहार बंद करने की घोषणा की है. ये बातें बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहीं. सोमवार को बालू - गिट्टी संकट के खिलाफ राजधानी पटना की सड़कों पर राजद के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च भी निकला था.
वीडियो : खनन माफिया से टक्कर लेता एक संन्यासी
इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता विरोध मार्च करते हुए धरने पर बैठे. इस संबंध में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का कहना है कि बिहार की वर्तमान सरकार मजदूर विरोधी है.
इनपुट : इनपुुट