वाशिंगटन:
अमेरिका की अदालत ने दस्तावेज रहित प्रवासियों की भारत से तस्करी करके उन्हें अमेरिका लाने के आरोप में ग्वाटेमाला की एक महिला (36) को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
रोजा ने किया अपराध कबूल
न्याय मंत्रालय ने बताया कि रोजा एस्ट्रिड उमनजोर-लोपेज ने ह्यूस्टन की संघीय अदालत के समक्ष लाभ के लिए दस्तावेज रहित प्रवासियों की तस्करी करके उन्हें अमेरिका लाने और सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सस में मानव तस्करी का षडयंत्र रचने के मामले में अपना अपराध कबूल किया है। उसे ग्वाटेमाला से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। आशंका है कि जेल से रिहाई के बाद उसे निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
रोजा ने भारत में सहयोगी नियुक्त किए
सुनवाई के दौरान रोजा ने कहा कि जनवरी 2011 और फरवरी 2014 में ग्वाटेमाला में उसकी गिरफ्तारी के दरम्यान वह और साजिश में शामिल उसके अन्य साथियों ने भारत में अपने सहयोगी नियुक्त किए जो अमेरिका में तस्करी के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धन देने के लिए तैयार थे। साजिश में शामिल उसके तीन अन्य सदस्यों को भी सजा सुनाई गई है जबकि चौथा अभी तक फरार है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
रोजा ने किया अपराध कबूल
न्याय मंत्रालय ने बताया कि रोजा एस्ट्रिड उमनजोर-लोपेज ने ह्यूस्टन की संघीय अदालत के समक्ष लाभ के लिए दस्तावेज रहित प्रवासियों की तस्करी करके उन्हें अमेरिका लाने और सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सस में मानव तस्करी का षडयंत्र रचने के मामले में अपना अपराध कबूल किया है। उसे ग्वाटेमाला से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। आशंका है कि जेल से रिहाई के बाद उसे निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
रोजा ने भारत में सहयोगी नियुक्त किए
सुनवाई के दौरान रोजा ने कहा कि जनवरी 2011 और फरवरी 2014 में ग्वाटेमाला में उसकी गिरफ्तारी के दरम्यान वह और साजिश में शामिल उसके अन्य साथियों ने भारत में अपने सहयोगी नियुक्त किए जो अमेरिका में तस्करी के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धन देने के लिए तैयार थे। साजिश में शामिल उसके तीन अन्य सदस्यों को भी सजा सुनाई गई है जबकि चौथा अभी तक फरार है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं