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This Article is From May 09, 2018

कानून से भगोड़ा करार दिया जा सकता है विजय माल्या : ब्रिटिश अदालत

भारतीय अदालत के आदेश को सही बताया, भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र

कानून से भगोड़ा करार दिया जा सकता है विजय माल्या : ब्रिटिश अदालत
विजय माल्या (फाइल फोटो).
लंदन: ब्रिटेन की एक अदालत ने कहा है कि उद्योगपति विजय माल्या को ‘कानून से भगोड़ा’करार दिया जा सकता है. संकट में फंसा यह उद्योगपति भारत में धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग के मामलों का सामना कर रहा है. 

हाइकोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने दर्ज किया कि माल्या ‘कथित वित्तीय गड़बड़ियों’ के लिए भारत को प्रत्यर्पण किए जाने का विरोध कर रहा है. उल्लेखनीय है कि जज हेनशॉ ने कल अपने फैसले में माल्या की आस्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपने फैसले में भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र हैं. 

VIDEO : माल्या फिर गिरफ्तार

भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था. जज ने अपने फैसले के तहत लिखा है,‘उपरोक्त सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए, यहां तक कि माल्या द्वारा प्रत्यर्पण के कथित आधार का विरोध किए जाने को देखते हुए, माल्या को कानून से भगोड़ा करार दिए जाने का आधार है.’ माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग का आरोप है. ये मामले सामने आने के बाद वह देश छोड़कर भाग गया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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