नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की एक अदालत ने अवेनफील्ड संपत्ति मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को निजी उपस्थिति से सात दिन की छूट का अनुरोध ठुकरा दिया. जवाबदेही अदालत ने पिता-पुत्री को बुधवार को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया. ‘डॉन’ समाचार पत्र ने यह खबर दी. ये दोनों फिलहाल लंदन में हैं जहां शरीफ की पत्नी बेगम कुलसूम का इलाज चल रहा है. वह कुछ सप्ताह से वेंटीलेटर पर हैं.
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इससे पहले पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही को एक माह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया था. पिछले साल जुलाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तीन मुकदमे शुरू किये गए थे.
VIDEO: क्या नवाज शरीफ का राजनैतिक करियर खत्म?
अदालत ने मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह की समयसीमा तय की थी.
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