प्रतीकात्मक फोटो
बीजिंग:
चीन की शीर्ष विधायिका ने मंगलवार को देश के आपराधिक कानून के संबंध में एक मसौदा संशोधन पेश किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रगान का अपमान करने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का प्रावधान है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के द्विमासिक सत्र में इस संबंध में संशोधन प्रस्ताव का मसौदा पेश किया गया. यह सत्र सोमवार से शुरू हुआ है.
राष्ट्रगान कानून एनपीसी स्थायी समिति सत्र में सितम्बर में ही पास हो गया था और इसके सही प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसे अक्टूबर में पेश किया गया. जो भी सार्वजनिक जगहों पर विकृत या अपमानजनक तरीके से दुर्भावना के साथ राष्ट्रगान को संशोधित करेगा, बजाएगा या गाएगा, उसे 15 दिनों तक हिरासत में लिया जाएगा और उसपर आपराधिक आरोप तय किए जाएंगे.
एनपीसी स्थायी समिति के विधायी मामलों के आयोग में शामिल वांग चाओयींग ने कहा, "जैसा कि आपराधिक कानून में राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर दंड का प्रावधान है, उसी तरह नए कानून में राष्ट्रीय गान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान पारित होना चाहिए."
मसौदा संशोधन के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने की सजा का प्रावधान अब राष्ट्रीय गान के अपमान पर भी लागू होगा. इस संशोधन से राष्ट्रीय गान का अपमान करने के बाद राजनीतिक अधिकार छीनने, आपराधिक हिरासत में लेने, सार्वजनिक निगरानी के तहत होने से लेकर तीन साल की कारावास की सजा का प्रावधान है. चीन का राष्ट्रीय गान 'मार्च ऑफ द वॉलनटियर्स' कवि तियान हान द्वारा लिखा गया था और नी एर. द्वारा लयबद्ध किया गया था. इसे वर्ष 1949 में देश का राष्ट्रगान बनाया गया था.
राष्ट्रगान कानून एनपीसी स्थायी समिति सत्र में सितम्बर में ही पास हो गया था और इसके सही प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसे अक्टूबर में पेश किया गया. जो भी सार्वजनिक जगहों पर विकृत या अपमानजनक तरीके से दुर्भावना के साथ राष्ट्रगान को संशोधित करेगा, बजाएगा या गाएगा, उसे 15 दिनों तक हिरासत में लिया जाएगा और उसपर आपराधिक आरोप तय किए जाएंगे.
एनपीसी स्थायी समिति के विधायी मामलों के आयोग में शामिल वांग चाओयींग ने कहा, "जैसा कि आपराधिक कानून में राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर दंड का प्रावधान है, उसी तरह नए कानून में राष्ट्रीय गान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान पारित होना चाहिए."
मसौदा संशोधन के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने की सजा का प्रावधान अब राष्ट्रीय गान के अपमान पर भी लागू होगा. इस संशोधन से राष्ट्रीय गान का अपमान करने के बाद राजनीतिक अधिकार छीनने, आपराधिक हिरासत में लेने, सार्वजनिक निगरानी के तहत होने से लेकर तीन साल की कारावास की सजा का प्रावधान है. चीन का राष्ट्रीय गान 'मार्च ऑफ द वॉलनटियर्स' कवि तियान हान द्वारा लिखा गया था और नी एर. द्वारा लयबद्ध किया गया था. इसे वर्ष 1949 में देश का राष्ट्रगान बनाया गया था.
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