दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि ई-रिक्शे को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाया जाएगा। हादसों के स्थिति में इस कानून के तहत मुआवजा मिलेगा। ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी होगा। साथ ही तय रूटों पर ही ई-रिक्शे चलाए जा सकेंगे। फिलहाल 14 अगस्त तक ई रिक्शों पर हाइकोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है।