आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए हैं. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को यह वक्त दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे. साथ ही कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है. इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है. आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं.