उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन, ओएमआर शीट और अन्य विषयों को लेकर निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं.
इस दिशानिर्देश के तहत यूपी में अब एक एजेंसी नहीं बल्कि चार एजेंसियां परीक्षा कराएंगी. एक एजेंसी पेपर बनाकर छापेगी, दूसरी परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाएगी, तीसरी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था देखेगी और चौथी एजेंसी पेपर चेकिंग का काम देखेगी.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित हुआ कानून शुक्रवार से लागू हो गया है. सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी की है. लोक परीक्षा कानून 2024 के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. प्रस्तावित कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं