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This Article is From Aug 20, 2019

पत्नी के च्युइंगम खाने से इंकार करने पर पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

वजीरगंज थाने के थानाध्यक्ष एसबी पांडेय ने बताया कि इंदिरानगर के अमराई गांव की निवासी सिम्मी की शादी 2004 में सैयद राशिद से हुई थी. आरोप है कि निकाह के बाद से ही राशिद पत्नी पर दहेज का दबाव बना रहा था.

पत्नी के च्युइंगम खाने से इंकार करने पर पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हौरान करने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, लखनऊ के जिला अदालत में पेशी पर आए एक युवक ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने पति द्वारा दिए गए च्युइंगम खाने से मना कर दिया था. पत्नी के इनकरा के बाद आरोपी युवक ने अदालत परिसर में सबके सामने ही उसे तीन बार तलाक कह दिया. इस घटना के बाद पीड़िता ने वजीरगंज पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. वजीरगंज थाने के थानाध्यक्ष एसबी पांडेय ने बताया कि इंदिरानगर के अमराई गांव की निवासी सिम्मी की शादी 2004 में सैयद राशिद से हुई थी. आरोप है कि निकाह के बाद से ही राशिद पत्नी पर दहेज का दबाव बना रहा था. सिम्मी के अनुसार इसी साल फरवरी में राशिद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मुकदमे को लेकर दोनों सोमवार को दीवानी अदालत में अपने वकील से मिलने के लिये गये थे. 

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अदालत परिसर में राशिद पत्नी के पास पहुंचा और उसे च्युइंगम खाने के लिये दिया. उसके इनकार करने पर आरोपी जबर्दस्ती करने लगा. नाराज होकर सिम्मी ने उसे झिड़क दिया. पत्नी का यह रवैया देख राशिद तैश में आ गया और अदालत परिसर में वकील के सामने ही पत्नी को तलाक-तलाक-तलाक बोल दिया. इंस्पेक्टर पाण्डेय ने बताया कि सिम्मी की तरफ से पति राशिद के खिलाफ तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर राशिद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. 

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गौरतलब है कि दिल्ली के कमला मार्किट थाने में ट्रिपल तलाक के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया था. पीड़ित महिला को तौसीफ नाम के उसके पति ने पहले पिटाई की और उसके बाद उसको तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया. मिली जानकारी के मुताबिक घटना 9 अगस्त की है. दरअसल आरोप था कि 9 अगस्त को तौसीफ की पत्नी अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदारी के लिए पति के ऑफिस पैसे लेने के लिए गई थी. तौसीफ ने पैसे देने से इनकार कर दिया था. इस बात पर दोनों पति-पत्नी में बहस हो गई. सलीम ने गुस्से में आकर पहले तो अपनी पत्नी की पिटाई की और उसके बाद तीन बार तलाक कह कर उसे तलाक दे दिया था और उसे यह भी धमकी दी थी कि तुम्हे जो करना है कर लो पुलिस को शिकायत कर दो मुझे कोई फर्क नही पड़ता. 

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इतना ही नही महिला को ये भी धमकी दी गई थी कि वो वापस ससुराल न जाये नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा. जिसके बाद महिला ने कमला मार्किट थाने पहुंच शिकायत कर दी. इसके बाद पुलिस ने 11 अगस्त को तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया था. 26 साल के तौसीफ की शादी पीड़िता से करीब सात वर्ष पहले विवाह हुआ था. इससे पहले दिल्ली में ही तीन तलाक का पहला केस दर्ज हुआ था. मामला दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके का था. पत्नी द्वारा दहेज के लिए परेशान करने की शिकायत करने के बाद पति को गिरफ़्तार कर लिया गया था.

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वहीं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला ने आरोप लगाया है कि तीन तलाक को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराने की वजह से उसके ससुराल वालों ने कथित रूप से उसकी नाक काट दी. गौरतलब है कि तीन तलाक पर प्रतिबंध है और ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि हमें शिकायत मिली है कि एक शख्‍स ने फोन पर तीन तलाक दे दिया. दोनों परिवारों को बुलाया गया और समझाने की कोशिश की गई. जब मामला नहीं सुलझा तब हमने तीन तलाक कानून के तहत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया. अधिकारी ने बताया था कि  महिला के साथ मारपीट हुई थी. फिलहाल वह अस्‍पताल में है. उसकी नाक पर चोट लगी थी.

कानून बनने के बाद तीन तलाक का पहला मामला दर्ज

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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