- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है
- मोहम्मद उमर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है
- एफआईआर प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को दर्ज की गई थी जिसमें कई गंभीर धाराएं शामिल हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी की खारिज कर दी है. मोहम्मद उमर के खिलाफ अतीक अहमद के फाइनेंसर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. यह मुकदमा 26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था. जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच जमानत अर्जी खारिज की.
1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी का आरोप
एफआईआर के मुताबिक, मोहम्मद उमर और अन्य आरोपियों पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, मारपीट करने, अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे. आरोपियों पर आईपीसी की धारा 386 (रंगदारी), 307 (हत्या का प्रयास), 147 (बलवा), 364 (अपहरण), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इन आरोपियों के खिलाफ भी दर्ज हुई थी एफआईआर
इस मामले में मोहम्मद उमर के अलावा अली अहमद, असाद कालिया, एहतेशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत को भी आरोपी बनाया गया था. मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है. हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
हाल ही में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की झांसी जिले में एक सड़क हादसे में मौत हो गई. अबान के घायल दोस्त मोहम्मद उमर ने बताया कि वे अबान के भाई से मिलने झांसी जेल जा रहे थे तभी कार बेकाबू हो गयी और यह हादसा हो गया. अबान अतीक अहमद के पांच बेटों में सबसे छोटा था पांच भाइयों में से उमर और अली अभी उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जेलों में बंद हैं.
अतीक अहमद का एक और बेटा असद अप्रैल 2023 में झांसी के पास पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था. वह वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की हत्या के मामले में वांछित था. अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पत्रकार बनकर पहुंचे तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
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