टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वालों को अब सस्ता सालाना पास मिलेगा. इसके लिए 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे. गैर कमर्शियल वाहनों के लिए सालाना पास की दर 1500 और 3,000 रुपये तय की गई है. केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए रियायती लोकल पास की ये व्यवस्था की है. इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अपने निजी वाहन के लिए सालाना पास ले सकेंगे. नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस पास का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके वाहन पर वैध और चालू FASTag लगा है और जो उसका इस्तेमाल गैर कमर्शियल उद्देश्यों के लिए करते हैं. यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए ये जारी किया गया है. वाहन मालिक चाहें तो इस रियायती पास के बजाय पहले से उपलब्ध मासिक पास भी ले सकते हैं.
पास के लिए कितनी फीस देनी होगी?
अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा से बाहर है तो 1500 रुपये सालाना देने होंगे.
अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा में है तो 3000 रुपये सालाना देने होंगे
किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा
जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां ये रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा. अगर वाहन चालक के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो भी इस पास का लाभ नहीं मिलेगा.सरकार हर साल 1 अप्रैल को पास की दरों में बदलाव कर सकती है. भारत सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (टोल टैक्स कनेक्शन) (पांचवां संशोधन) नियम 2026 के तहत नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए एक रियायती लोकल पास (Concessional Local Pass) शुरू किया है.
लोकल पास बनवाने की शर्तें
वाहन मालिक का रजिस्टर्ड रिहायशी पता संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए. यह सुविधा केवल प्राइवेट वाहनों जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए है. कमर्शियल यानी पीली प्लेट या टैक्सी वाहनों को यह छूट नहीं मिलती. वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर दर्ज पता और वाहन मालिक के आधार कार्ड (निवास प्रमाण पत्र) का पता एक समान होना चाहिए. वो उसी 20 किमी के दायरे का होना चाहिए.गाड़ी पर एक्टिव फास्टैग लगा होना आवश्यक है. ये पास सीधे आपके FASTag से लिंक रहेगा, ताकि कोई इसे दूसरे को ट्रांसफर न कर सके.
📢 Live Within 20 km of a Toll Plaza? Know the New Local Pass Rules! The Government of India has introduced a Concessional Local Pass for eligible private vehicle owners residing within 20 km of a National Highway fee plaza, effective 1 November 2026, under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Fifth Amendment) Rules, 2026. Eligible vehicle owners with valid, functional FASTags registered for non-commercial use can opt for an annual pass for the specific toll plaza at the following rates: 🛣️ ₹1,500 per annum for toll plazas outside municipal or local town limits. 🏙️ ₹3,000 per annum for toll plazas within municipal or local town limits. The pass is subject to specified conditions. It will not be available on National Highways or Expressways using a closed user fee collection system, or where a service road or alternative road is available for use. 📄 Read the official notification for complete details: https://t.co/khgErWhgtT @PMOIndia @MORTHIndia @PIBMoRTH #NHAI #BuildingANation
— NHAI (@NHAI_Official) October 27, 2026
मासिक शुल्क पर अभी ये पास
इस डिजिटल लोकल पास का शुल्क अभी 340 से 350 रुपये प्रति महीने पर मिलता है. यह पास पूरे एक कैलेंडर महीने या 30 दिनों के लिए वैध होता है. इस पास के एक्टिव होने के बाद आप संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने बिना अतिरिक्त टोल दिए आवाजाही कर सकते हैं. यह केवल उसी टोल प्लाजा के लिए काम करेगा.
टोल पास के लिए ऑनलाइन आवेदन
- NHAI के राजमार्गयात्रा (RajmargYatra) ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं.
- अपने मोबाइल में NHAI का आधिकारिक RajmargYatra ऐप डाउनलोड करें
- अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें
- होम स्क्रीन पर दिए गए FASTag / Toll Services सेक्शन में जाएं
- Monthly या annual Pass या Local Pass का विकल्प चुनें
- सूची में से अपना संबंधित टोल प्लाजा चुनें
- अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें
FASTag से लिंक होगा
इस ऐप में डिजिलॉकर, वाहन पोर्टल और GIS का इंटीग्रेशन है. इसके जरिए सिस्टम बिना दस्तावेज अपलोड करते ही खुदबखुद जांच लेगा कि आपका पता टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में आता है या नहीं.वेरिफिकेशन सफल होने पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिये तय शुल्क का भुगतान करें.पेमेंट होते ही आपका लोकल पास एक्टिव हो जाएगा और सीधे आपके मौजूदा FASTag से लिंक हो जाएगा.
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