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Dussehra Dry Day 2026: क्या दिल्ली-यूपी में कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्या जारी हुए हैं निर्देश

Dussehra Dry Day 2026: आबकारी नियमों के तहत दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन के अवसर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Dussehra Dry Day 2026: क्या दिल्ली-यूपी में कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्या जारी हुए हैं निर्देश
दिल्ली-यूपी में दशहरा पर ड्राई डे
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • दिल्ली-यूपी में दशहरा पर बंद रहेगी शराब की दुकान.
  • दिल्ली में पूरी तरह से शराब की दुकान बंद करने का आदेश.
  • यूपी में दुर्गा विसर्जन के दौरा जिला प्रशासन ने आदेश दिया है.

Dussehra Dry Day 2026: देशभर में दशहरा और पर्वतीय-त्योहारी सीजन की धूम है. ऐसे में अगर आप दशहरा (20 अक्टूबर) को शराब या बीयर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कानून-व्यवस्था, शांति बनाए रखने और आबकारी नियमों के तहत दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन के अवसर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

दिल्ली में क्या है आदेश

आबकारी विभाग के तय कैलेंडर और ड्राई डे की सूची के अनुसार, विजयादशमी (दशहरा) के पावन अवसर पर दिल्ली में आधिकारिक रूप से 'ड्राई डे' घोषित किया गया है. इस दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब की सभी खुदरा दुकानें, रिटेल आउटलेट्स और लाइसेंस प्राप्त बीयर की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. यानी पूरी दिल्ली में दशहरा के दिन शराब नहीं बिकेगी.

उत्तर प्रदेश में क्या हैं निर्देश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विजयादशमी और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन (DM) के आदेशानुसार शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष तौर पर विसर्जन मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में ठेके बंद रहेंगे. यूपी के कई हिस्सों में त्योहार के अलावा अन्य प्रशासनिक कारणों (जैसे कुछ जिलों में विधान परिषद चुनाव या आगामी विसर्जन तिथियों) के चलते भी अक्टूबर माह में अलग-अलग तारीखों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई है.

त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और जुलूसों के दौरान सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या हुड़दंग को रोकने के लिए राज्य सरकारों और आबकारी विभागों द्वारा यह कदम उठाया जाता है. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया जाता है, तो उस पर आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है.

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