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Delhi SIR: 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? ऐसे भरें SIR फॉर्म, 29 जुलाई है आखिरी तारीख

SIR in Delhi 2026: अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं और आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है? चिंता न करें,यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने परिवार के किसी सदस्य के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं और फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है.

Delhi SIR: 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? ऐसे भरें SIR फॉर्म, 29 जुलाई है आखिरी तारीख
Delhi SIR Voter list: 29 जुलाई तक भरना है SIR फॉर्म, नहीं मिला तो ऐसे करें डाउनलोड

दिल्ली में इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट अपडेट करने का तेजी से काम चल रहा है. इस प्रक्रिया के तहत सभी वोटर्स को अपना एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरकर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा करना होगा.  इस प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे.अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो आपके पास अपने फॉर्म जमा करने के लिए 29 जुलाई तक का समय है.

अगर अभी तक आपके घर BLO फॉर्म लेकर नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं.

फॉर्म में पहले से होगी आपकी कई जानकारी

SIR फॉर्म में आपकी कई जानकारियां पहले से छपी होंगी. इसमें आपका नाम, EPIC नंबर, पता, फोटो, विधानसभा सीट और लोकसभा सीट जैसी जानकारी शामिल होगी. आपको इन जानकारियों को ध्यान से देखना है और जहां जरूरत हो, वहां सही जानकारी भरनी है.

अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो क्या करना होगा?

अगर आपका नाम दिल्ली की 2002 से 2005 के बीच बनी वोटर लिस्ट में था, तो आपको फॉर्म के बाएं हिस्से में अपनी जानकारी भरनी होगी. अगर उस समय आप किसी दूसरे राज्य की वोटर लिस्ट में थे, तो उसी राज्य की उस समय की वोटर लिस्ट की जानकारी फॉर्म में देनी होगी.

अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में आप अपने माता, पिता, दादा या दादी का नाम इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, अगर उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था. इसके लिए फॉर्म के दाएं हिस्से में उस रिश्तेदार की जानकारी भरनी होगी और यह भी बताना होगा कि आपका उनसे क्या रिश्ता है.

फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारी भरनी होगी?

फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम, EPIC नंबर, जिस रिश्तेदार के जरिए रिकॉर्ड जोड़ रहे हैं उनका नाम, उनसे आपका रिश्ता, राज्य, जिला, विधानसभा सीट का नाम और नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भरना होगा. इसके साथ एक नया पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना होगा.

फॉर्म के नीचे आपको अपनी जन्म तारीख, मोबाइल नंबर और माता, पिता, अभिभावक या पति या पत्नी में से किसी एक का नाम और उनका मौजूदा EPIC नंबर लिखना होगा. आधार नंबर देना पूरी तरह आपकी मर्जी है. इसे भरना जरूरी नहीं है.

फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा?

फॉर्म भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर तारीख लिखें और अपने BLO के पास जमा कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद BLO आपको रसीद देगा, जिसे संभालकर रखना चाहिए.

5 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

SIR प्रक्रिया के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. अगर उसमें किसी तरह की गलती रहती है या कोई जानकारी छूट जाती है, तो 4 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. ऐसे में अगर आपने अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा है, तो आखिरी समय का इंतजार न करें. समय रहते फॉर्म भरकर अपने BLO के पास जमा कर दें, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से बना रहे.

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