What Is Geneva Convention
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भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान जेनेवा संधि के तहत रिहा करेगा
- Thursday February 28, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के में जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं (Air Force, Indian Army Navy) ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एयरफोर्स (Indian Airforce) की तरफ से कहा गया कि विंग कमांडर अभिनंदन (Abhinandan) को रिहा करने का पाकिस्तान (Pakistan) का कदम जिनेवा संधि (Geneva Convention) के तहत किया गया है. बता दें कि इससे पहले आज ही पाक पीएम इनरान खान (Imran Khan) ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman ) को रिहा करने का फैसला किया है. इमरान खान ने पाक संसद में कहा कि भारतीय पायलट को शुक्रवार को रिहा किया जाएगा.
- ndtv.in
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Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ
- Thursday February 28, 2019
- अर्चित गुप्ता
युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.
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भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान जेनेवा संधि के तहत रिहा करेगा
- Thursday February 28, 2019
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पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के में जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं (Air Force, Indian Army Navy) ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एयरफोर्स (Indian Airforce) की तरफ से कहा गया कि विंग कमांडर अभिनंदन (Abhinandan) को रिहा करने का पाकिस्तान (Pakistan) का कदम जिनेवा संधि (Geneva Convention) के तहत किया गया है. बता दें कि इससे पहले आज ही पाक पीएम इनरान खान (Imran Khan) ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman ) को रिहा करने का फैसला किया है. इमरान खान ने पाक संसद में कहा कि भारतीय पायलट को शुक्रवार को रिहा किया जाएगा.
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Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ
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युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.
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