Wakf Law In Supreme Court
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
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ndtv.in
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मंदिर, मस्जिद और चंदे का तर्क, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दिए क्या-क्या दलीलें
- Tuesday May 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि बेंच ने पहले तीन मुद्दे उठाए थे स्टे के लिए. हमने इन तीनों पर जवाब दाखिल किया था. लेकिन अब लिखित दलीलों में और भी मुद्दे शामिल हो गए हैं. सिर्फ तीन मुद्दों तक सुनवाई सीमित हो. कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शुरुआत में तीन बिंदु तय किए गए. हमने तीन पर जवाब दिए. लेकिन पक्षकारों ने इन तीन मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है. कोर्ट सिर्फ तीन हो मुद्दों पर फोकस रखे.
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
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प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि बेंच ने पहले तीन मुद्दे उठाए थे स्टे के लिए. हमने इन तीनों पर जवाब दाखिल किया था. लेकिन अब लिखित दलीलों में और भी मुद्दे शामिल हो गए हैं. सिर्फ तीन मुद्दों तक सुनवाई सीमित हो. कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शुरुआत में तीन बिंदु तय किए गए. हमने तीन पर जवाब दिए. लेकिन पक्षकारों ने इन तीन मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है. कोर्ट सिर्फ तीन हो मुद्दों पर फोकस रखे.
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