Utility News | Reported by: भाषा |शनिवार मई 7, 2022 07:24 AM IST राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.