Traffic Challan Settlement
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14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: कम जुर्माने में निपटाएं अपना ट्रैफिक चालान, समझ लें पूरा प्रोसेस
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: रेणु चौहान
14 मार्च को लोक अदालत के दिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें अपने निर्धारित कोर्ट परिसर में जाना होगा. वहां उन्हें कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होंगे. इनमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, PUC सर्टिफिकेट और चालान से जुड़ी जानकारी शामिल होती है.
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पेंडिंग चालान से छुटकारा पाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे 'डिजिटल लोक अदालत' से करें निपटारा, जानिए जरूरी बातें
- Sunday February 15, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
Digital Lok Adalat: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान को जल्दी और आसानी से निपटाने के लिए एक खास 'Digital Lok Adalat' ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप का मकसद लोगों को चालान से जुड़ी परेशानियों से राहत देना और पूरे प्रोसेस को तेज बनाना है.
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14 मार्च को लोक अदालत के दिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें अपने निर्धारित कोर्ट परिसर में जाना होगा. वहां उन्हें कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होंगे. इनमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, PUC सर्टिफिकेट और चालान से जुड़ी जानकारी शामिल होती है.
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