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ITR रिफंड अटका? जानें आपका रिफंड क्यों नहीं आ रहा, ये गलतियां फंसा देती हैं पैसा! 1 मिनट में चेक करें स्टेटस
- Monday October 13, 2025
Income Tax Refund Delay: बता दें कि ITR रिफंड दरअसल वही रकम होती है जो आपने साल के दौरान टैक्स के रूप में ज्यादा जमा कर दी होती है जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स. जब आयकर विभाग जांच करता है और पाता है कि आपने जितना टैक्स दिया है वह जरूरत से ज्यादा है, तो वही रकम आपके खाते में रिफंड के रूप में वापस आती है.
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TDS और TCS में अंतर क्या है? हर महीने कटता है पैसा, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते सही मतलब
- Monday June 30, 2025
TDS vs TCS Explained: बता दें कि TDS और TCS दोनों ही ऐसे टैक्स हैं जिन्हें सरकार इनकम या खरीदारी के समय ही वसूल कर लेती है. TDS में टैक्स काटने वाला पेमेंट कर रहा होता है, जबकि TCS में टैक्स लेने वाला कोई चीज या सर्विस बेच रहा होता है.
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TDS रिफंड कैसे क्लेम करें? क्या हैं इसके फायदे? जानिए इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी
- Monday July 8, 2024
TDS refund india: यह कटौती पूरे साल आपकी इनकम में से की जाती है और अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स चुकाया हो तो टैक्सपेयर्स को वो पैसा वापस पाने के लिए TDS रिफंड क्लेम करना जरूरी हो जाता है.
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TDS कटौती से अगर आप परेशान हैं तो हम बताते हैं कि आप रिफंड का दावा कैसे कर सकते हैं
- Thursday July 21, 2022
करदाता अपने आयकर रिटर्न में कटौती का उल्लेख करके अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं. उचित सत्यापन (verification) के बाद, I-T विभाग आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अतिरिक्त राशि वापस कर देगा.
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सीबीआई ने टीडीएस घोटाले में 3 आई-टी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आई-टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की करोड़ों की ठगी
- Monday June 27, 2022
ग्रुप तीन C I-T अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तैनात थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के RSA प्रमाणीकरण टोकन का दुरुपयोग करके ₹ 1.3 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की.
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क्या सैलरी से टीडीएस (TDS) ज्यादा कट गया? चिंता नहीं करें, ऐसे ले लें रिफंड : 5 खास बातें
- Tuesday April 4, 2017
31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.
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- Monday October 13, 2025
Income Tax Refund Delay: बता दें कि ITR रिफंड दरअसल वही रकम होती है जो आपने साल के दौरान टैक्स के रूप में ज्यादा जमा कर दी होती है जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स. जब आयकर विभाग जांच करता है और पाता है कि आपने जितना टैक्स दिया है वह जरूरत से ज्यादा है, तो वही रकम आपके खाते में रिफंड के रूप में वापस आती है.
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ग्रुप तीन C I-T अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तैनात थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के RSA प्रमाणीकरण टोकन का दुरुपयोग करके ₹ 1.3 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की.
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