Tds Refunds
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TDS रिफंड कैसे क्लेम करें? क्या हैं इसके फायदे? जानिए इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी
- Monday July 8, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
TDS refund india: यह कटौती पूरे साल आपकी इनकम में से की जाती है और अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स चुकाया हो तो टैक्सपेयर्स को वो पैसा वापस पाने के लिए TDS रिफंड क्लेम करना जरूरी हो जाता है.
- ndtv.in
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TDS कटौती से अगर आप परेशान हैं तो हम बताते हैं कि आप रिफंड का दावा कैसे कर सकते हैं
- Thursday July 21, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
करदाता अपने आयकर रिटर्न में कटौती का उल्लेख करके अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं. उचित सत्यापन (verification) के बाद, I-T विभाग आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अतिरिक्त राशि वापस कर देगा.
- ndtv.in
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सीबीआई ने टीडीएस घोटाले में 3 आई-टी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आई-टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की करोड़ों की ठगी
- Monday June 27, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
ग्रुप तीन C I-T अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तैनात थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के RSA प्रमाणीकरण टोकन का दुरुपयोग करके ₹ 1.3 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की.
- ndtv.in
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क्या सैलरी से टीडीएस (TDS) ज्यादा कट गया? चिंता नहीं करें, ऐसे ले लें रिफंड : 5 खास बातें
- Tuesday April 4, 2017
- Written by: पूजा प्रसाद
31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.
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TDS रिफंड कैसे क्लेम करें? क्या हैं इसके फायदे? जानिए इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी
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TDS refund india: यह कटौती पूरे साल आपकी इनकम में से की जाती है और अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स चुकाया हो तो टैक्सपेयर्स को वो पैसा वापस पाने के लिए TDS रिफंड क्लेम करना जरूरी हो जाता है.
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- Thursday July 21, 2022
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करदाता अपने आयकर रिटर्न में कटौती का उल्लेख करके अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं. उचित सत्यापन (verification) के बाद, I-T विभाग आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अतिरिक्त राशि वापस कर देगा.
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सीबीआई ने टीडीएस घोटाले में 3 आई-टी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आई-टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की करोड़ों की ठगी
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ग्रुप तीन C I-T अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तैनात थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के RSA प्रमाणीकरण टोकन का दुरुपयोग करके ₹ 1.3 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की.
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31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.
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