Surat Bomb Blast
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पाकिस्तानी मूल के मंत्री ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे टाइगर हनीफ को भारत को सौंपने पर लगाया था अड़ंगा : रिपोर्ट
- Monday May 18, 2020
- Reported by: भाषा
हनीफ (57) ने ब्रिटेन में रहने का प्रयास करते हुए बार-बार यह कहा है कि भारत भेजे जाने पर वहां उसे प्रताड़ित किया जाएगा. हनीफ (57) ने ब्रिटेन में रहने का प्रयास करते हुए बार-बार यह कहा है कि भारत भेजे जाने पर वहां उसे प्रताड़ित किया जाएगा.
- ndtv.in
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1993 के सूरत विस्फोट के आरोपी टाइगर हनीफ के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन फैसला करेगा
- Monday August 8, 2016
- Reported by: भाषा
ब्रिटेन के नवनियुक्त गृह मंत्री अंबर रड, बाबरी विध्वंस कांड के बाद सूरत में 1993 में हुए दो बम विस्फोटों के सिलसिले में भारत में वांछित टाइगर हनीफ के प्रत्यर्पण पर फैसला करने वाले हैं. सोमवार को मीडिया में आई एक खबर में यह दावा किया गया.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सूरत बम विस्फोट मामले में 11 लोगों को बरी किया
- Friday July 18, 2014
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सूरत बम विस्फोट कांड में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया। टाडा अदालत ने इन लोगों को 10 साल से लेकर 20 साल की अवधि तक की सजा सुनाई थी।
- ndtv.in
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पाकिस्तानी मूल के मंत्री ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे टाइगर हनीफ को भारत को सौंपने पर लगाया था अड़ंगा : रिपोर्ट
- Monday May 18, 2020
- Reported by: भाषा
हनीफ (57) ने ब्रिटेन में रहने का प्रयास करते हुए बार-बार यह कहा है कि भारत भेजे जाने पर वहां उसे प्रताड़ित किया जाएगा. हनीफ (57) ने ब्रिटेन में रहने का प्रयास करते हुए बार-बार यह कहा है कि भारत भेजे जाने पर वहां उसे प्रताड़ित किया जाएगा.
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1993 के सूरत विस्फोट के आरोपी टाइगर हनीफ के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन फैसला करेगा
- Monday August 8, 2016
- Reported by: भाषा
ब्रिटेन के नवनियुक्त गृह मंत्री अंबर रड, बाबरी विध्वंस कांड के बाद सूरत में 1993 में हुए दो बम विस्फोटों के सिलसिले में भारत में वांछित टाइगर हनीफ के प्रत्यर्पण पर फैसला करने वाले हैं. सोमवार को मीडिया में आई एक खबर में यह दावा किया गया.
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सूरत बम विस्फोट मामले में 11 लोगों को बरी किया
- Friday July 18, 2014
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सूरत बम विस्फोट कांड में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया। टाडा अदालत ने इन लोगों को 10 साल से लेकर 20 साल की अवधि तक की सजा सुनाई थी।
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