Supreme Court On Places Of Worship Act
- सब
- ख़बरें
-
पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...
- ndtv.in
-
'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई
- Monday December 2, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में एक पक्ष ने एक्ट को रद्द करने की मांग की है तो जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसका समर्थन किया है.
- ndtv.in
-
"देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था": सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मामले में अहम टिप्पणी
- Friday October 13, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए.
- ndtv.in
-
पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...
- ndtv.in
-
'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई
- Monday December 2, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में एक पक्ष ने एक्ट को रद्द करने की मांग की है तो जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसका समर्थन किया है.
- ndtv.in
-
"देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था": सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मामले में अहम टिप्पणी
- Friday October 13, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए.
- ndtv.in