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Supreme Court On Delhi Ncr Pollution

'Supreme Court On Delhi Ncr Pollution' - 4 News Result(s)
  • सरकारों ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया

    सरकारों ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया

    हमारा दो घंटे का समय बर्बाद हुआ. चीफ जस्टिस एन वी रमना की यह टिप्पणी ज़हरीली हवा को लेकर होने वाली सारी सुनवाइयों का सार है. आज और सोमवार की नहीं, बल्कि हवा में फैल रहे ज़हर को लेकर पिछले पांच छह साल में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाई हुई है उसका यही सार है.

  • केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

    केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.

  • 'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

    'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

    दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.

  • दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा'

    दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा'

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं. 

'Supreme Court On Delhi Ncr Pollution' - 7 Video Result(s)
'Supreme Court On Delhi Ncr Pollution' - 4 News Result(s)
  • सरकारों ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया

    सरकारों ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया

    हमारा दो घंटे का समय बर्बाद हुआ. चीफ जस्टिस एन वी रमना की यह टिप्पणी ज़हरीली हवा को लेकर होने वाली सारी सुनवाइयों का सार है. आज और सोमवार की नहीं, बल्कि हवा में फैल रहे ज़हर को लेकर पिछले पांच छह साल में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाई हुई है उसका यही सार है.

  • केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

    केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.

  • 'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

    'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

    दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.

  • दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा'

    दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा'

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं. 

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