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Supreme Court On Child Marriage

'Supreme Court On Child Marriage' - 3 News Result(s)
  • नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

    नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची से सगाई करता है और उसके बालिक होने के बाद उससे शादी करता है, तो इसे भी गैर-कानूनी माना जाएगा. और ऐसा करने वाले खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  • नाबालिग पत्नी से बनाया शारीरिक संबंध तो वह होगा रेप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

    नाबालिग पत्नी से बनाया शारीरिक संबंध तो वह होगा रेप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप हो सकता है, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल में करती है तो. कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है. कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद को अंसवैधानिक करार दिया. अगर पति 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो रेप माना जाए. कोर्ट ने कहा ऐसे मामले में एक साल के भीतर अगर महिला शिकायत करने पर रेप का मामला दर्ज हो सकता है.

  • बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता,  कहा - ये मैरिज नहीं मिराज है

    बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा - ये मैरिज नहीं मिराज है

    सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल विवाह पर चिंता जताई और कहा कि ये मैरिज नहीं मिराज है. बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है, उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये शादी नहीं बल्कि मिराज यानी मृगतृष्णा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तीन विकल्प है. पहला इस अपवाद को हटा दें जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता और उसे रेप माना जाए.

'Supreme Court On Child Marriage' - 3 News Result(s)
  • नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

    नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची से सगाई करता है और उसके बालिक होने के बाद उससे शादी करता है, तो इसे भी गैर-कानूनी माना जाएगा. और ऐसा करने वाले खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  • नाबालिग पत्नी से बनाया शारीरिक संबंध तो वह होगा रेप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

    नाबालिग पत्नी से बनाया शारीरिक संबंध तो वह होगा रेप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप हो सकता है, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल में करती है तो. कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है. कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद को अंसवैधानिक करार दिया. अगर पति 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो रेप माना जाए. कोर्ट ने कहा ऐसे मामले में एक साल के भीतर अगर महिला शिकायत करने पर रेप का मामला दर्ज हो सकता है.

  • बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता,  कहा - ये मैरिज नहीं मिराज है

    बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा - ये मैरिज नहीं मिराज है

    सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल विवाह पर चिंता जताई और कहा कि ये मैरिज नहीं मिराज है. बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है, उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये शादी नहीं बल्कि मिराज यानी मृगतृष्णा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तीन विकल्प है. पहला इस अपवाद को हटा दें जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता और उसे रेप माना जाए.