Supreme Court On Chief Election Commissioner
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 21 मार्च को होगी सुनवाई
- Wednesday March 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.
- ndtv.in
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"24 घंटे में कैसे पूरी हुई EC नियुक्ति की प्रक्रिया?" : सरकार के जवाब से SC संतुष्ट नहीं
- Thursday November 24, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
- ndtv.in
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"ज़मीनी स्थिति खतरनाक, मज़बूत चरित्र वाला CEC चाहिए..." : चुनाव आयोग पर SC की बड़ी टिप्पणी
- Wednesday November 23, 2022
- Translated by: विजय शंकर पांडेय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के "नाजुक कंधों" पर भारी शक्तियां निहित की हैं और यह महत्वपूर्ण है कि "मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति" को इस पद पर नियुक्त किया जाए.
- ndtv.in
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- Wednesday March 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के "नाजुक कंधों" पर भारी शक्तियां निहित की हैं और यह महत्वपूर्ण है कि "मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति" को इस पद पर नियुक्त किया जाए.
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