Shah Faisal
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पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल की नजरबंदी PSA के तहत तीन महीने तक के लिए बढ़ाई गई
- Thursday May 14, 2020
- Reported by: भाषा
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विवादास्पद जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शाह फैसल की नजरबंदी की अवधि तीन महीने तक के लिए बढ़ा दी है.
- ndtv.in
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शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा
- Tuesday August 27, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.
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पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल की नजरबंदी PSA के तहत तीन महीने तक के लिए बढ़ाई गई
- Thursday May 14, 2020
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विवादास्पद जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शाह फैसल की नजरबंदी की अवधि तीन महीने तक के लिए बढ़ा दी है.
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शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा
- Tuesday August 27, 2019
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पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.
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