School Fee In Madhya Pradesh
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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ले सकते हैं ट्यूशन फीस
- Friday November 6, 2020
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.
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ndtv.in
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मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस, भारी जुर्माना लगेगा
- Tuesday December 5, 2017
- NDTVKhabar News Desk
मनमानी फीस बढ़ाने वाले और विद्यार्थियों के अभिभावकों से अलग-अलग मदों में भारी राशि वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर मध्यप्रदेश सरकार ने नकेल कस दी है. राज्य के निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इसके लिए विधानसभा में सोमवार को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक-2017 पेश किया गया. इसमें शिकायत मिलने पर जांच में दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़े दंड का प्रावधान है.
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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ले सकते हैं ट्यूशन फीस
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.
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मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस, भारी जुर्माना लगेगा
- Tuesday December 5, 2017
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मनमानी फीस बढ़ाने वाले और विद्यार्थियों के अभिभावकों से अलग-अलग मदों में भारी राशि वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर मध्यप्रदेश सरकार ने नकेल कस दी है. राज्य के निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इसके लिए विधानसभा में सोमवार को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक-2017 पेश किया गया. इसमें शिकायत मिलने पर जांच में दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़े दंड का प्रावधान है.
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