Sc On Loan Moratorium
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Loan Moratorium : केंद्र ने SC को बताया- कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ‘ब्याज पर ब्याज’ जमा करेंगे ऋणदाता
- Tuesday October 27, 2020
लोन मोरेटोरियम के दौरान दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में यह रकम जमा करने के बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे.
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लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं
- Thursday September 10, 2020
SC on Loan Moratorium: लोन मोरेटोरियम मामले (Loan Moratorium Case) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है. अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए. इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए.
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'... क्योंकि आपने पूरे देश को बंद कर दिया था' : SC ने EMI ब्याज पर छूट मामले में केंद्र को फटकारा
- Wednesday August 26, 2020
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज की छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को बोला है. कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस बिजनेस का हित नहीं देख सकते.'
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SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर
- Wednesday June 17, 2020
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.
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- Thursday September 10, 2020
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लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज की छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को बोला है. कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस बिजनेस का हित नहीं देख सकते.'
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- Wednesday June 17, 2020
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.
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