Rss Tamil Nadu March
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RSS के मार्च को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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RSS रूट मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, याचिका पर जल्द सुनवाई करेगी अदालत
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा कारणों से 6 जिलों में रूट मार्च करने की इजाजत नहीं दे सकती है.
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तमिलनाडु सरकार ने 'RSS के पथ संचलन' पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को SC में दी चुनौती
तमिलनाडु सरकार RSS के पथ संचलन यानी मार्च के मार्ग के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले गई है. मद्रास हाई कोर्ट ने मार्च इजाजत देते हुए कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध भी आवश्यक हैं.
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"RSS को मार्च निकालने के लिए परमिशन दें", तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
सिंगल जज के आदेश में अपीलकर्ताओं को पुलिस के संबंधित अधिकारियों के साथ नए सिरे से आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है. पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी.
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आरएसएस ने तमिलनाडु के 3 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला मार्च
तमिलनाडु पुलिस ने 50 में से 24 जगहों पर आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही कहा था कि इसे 23 जगहों पर घर के अंदर किया जा सकता है. मार्च को केवल 3 जगहों की अनुमति दी थी.
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हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा RSS, तमिलनाडु में जुलूस और रैली प्रोग्राम को किया कैंसिल
आरएसएस के एक सूत्र ने पुष्टि की कि संगठन ने मार्च निकालने और जनसभाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 44 स्थानों पर कुछ शर्तों के साथ संघ के कार्यक्रमों की अनुमति दी थी, जबकि आरएसएस ने राज्य में 50 जगहों पर रैली करने की अनुमति मांगी थी.
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मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को तमिलनाडु में 44 स्थानों पर मार्च निकालने की दी अनुमति
कोर्ट ने कोयंबटूर, पोलाची और नागरकोइल सहित सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील छह स्थानों पर आरएसएस को मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
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RSS के मार्च को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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RSS रूट मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, याचिका पर जल्द सुनवाई करेगी अदालत
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तमिलनाडु सरकार ने 'RSS के पथ संचलन' पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को SC में दी चुनौती
तमिलनाडु सरकार RSS के पथ संचलन यानी मार्च के मार्ग के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले गई है. मद्रास हाई कोर्ट ने मार्च इजाजत देते हुए कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध भी आवश्यक हैं.
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सिंगल जज के आदेश में अपीलकर्ताओं को पुलिस के संबंधित अधिकारियों के साथ नए सिरे से आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है. पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी.
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तमिलनाडु पुलिस ने 50 में से 24 जगहों पर आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही कहा था कि इसे 23 जगहों पर घर के अंदर किया जा सकता है. मार्च को केवल 3 जगहों की अनुमति दी थी.
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आरएसएस के एक सूत्र ने पुष्टि की कि संगठन ने मार्च निकालने और जनसभाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 44 स्थानों पर कुछ शर्तों के साथ संघ के कार्यक्रमों की अनुमति दी थी, जबकि आरएसएस ने राज्य में 50 जगहों पर रैली करने की अनुमति मांगी थी.
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मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को तमिलनाडु में 44 स्थानों पर मार्च निकालने की दी अनुमति
कोर्ट ने कोयंबटूर, पोलाची और नागरकोइल सहित सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील छह स्थानों पर आरएसएस को मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया.