Crime | Reported by: भाषा, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |सोमवार दिसम्बर 6, 2021 05:59 AM IST आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 363, 366 एवं 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने में पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए राजेंद्रग्राम थाने पर लड़की का शव रखकर रविवार को प्रदर्शन किया.