Rajasthan Rape Bill
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राजस्थान में नया कानून पास, 12 साल तक की लड़कियों से रेप करने पर सजा-ए-मौत
- Saturday March 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
महिलाओं और बच्चियों से हो रही रेप की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड का प्रावधान है. दरअसल, राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. विधेयक को कानूनी अमलीजामा पहनाने के बाद राजस्थान मध्यप्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जहां 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए प्राणदंड का प्रावधान होगा.
- ndtv.in
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राजस्थान में नया कानून पास, 12 साल तक की लड़कियों से रेप करने पर सजा-ए-मौत
- Saturday March 10, 2018
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महिलाओं और बच्चियों से हो रही रेप की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड का प्रावधान है. दरअसल, राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. विधेयक को कानूनी अमलीजामा पहनाने के बाद राजस्थान मध्यप्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जहां 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए प्राणदंड का प्रावधान होगा.
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