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Travel Insurance Policy: रेल हादसे में यात्री की मौत पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानें IRCTC का नियम
- Monday February 17, 2025
Indian Railway Death Compensation: अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना एक समझदारी भरा फैसला है. इसके तहत किसी यात्री के साथ ट्रेन दुर्घटना होती है, तो उसके नॉमिनी या परिजनों को 4 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करना होता है.
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ट्रेन टिकट बुक करते समय जरूर लें ट्रैवेल इंश्योरेंस, 45 पैसे के प्रीमियम पर मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कवर
- Monday June 17, 2024
How to claim for Train Travel Insurance: रेलवे के मुताबिक, ट्रैवेल इंश्योरेस से कम से कम 10 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है. ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है. एक्सीडेंट में अलग-अलग पात्रता के मुताबिक सहायता राशि घायलों और मृतकों के परिवारजनों को दी जाती है.
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